अजय देवगन ने विमल विज्ञापन विवाद में हाईकोर्ट में दी दस्तक, तुकाराम मुंढे ने खोला पूरा मामला, शाहरुख और टाइगर पर भी FDA का शिकंजा!
विमल इलायची विज्ञापन विवाद में अजय देवगन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। महाराष्ट्र FDA ने शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी नोटिस जारी किए थे। जानिए तुकाराम मुंढे ने क्या बताया और पूरा मामला क्या है।
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन एक बार फिर विमल के विज्ञापन को लेकर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में अजय देवगन के साथ शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ के नाम भी सामने आए हैं।
महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने 30 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि तीनों कलाकारों को नोटिस जारी किए गए थे और सभी ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। हालांकि, अजय देवगन ने अब इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है। मुंढे ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट जाने के बावजूद FDA अपनी कानूनी प्रक्रिया जारी रखेगा।
अजय देवगन ने हाईकोर्ट में क्या दलील दी?
अजय देवगन ने 29 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी याचिका में महाराष्ट्र FDA की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है। अभिनेता का तर्क है कि इस मामले में कार्रवाई विज्ञापन बनाने वाली या उत्पाद से जुड़ी कंपनी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि एक अभिनेता के खिलाफ, जो सिर्फ ब्रांड का विज्ञापन कर रहा है।
अजय की ओर से यह भी सवाल उठाया गया है कि फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के तहत किसी विज्ञापन में नजर आने वाले कलाकार को सीधे इस तरह नोटिस कैसे दिया जा सकता है। याचिका में संबंधित नियमों की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय का यह भी पक्ष है कि वह अब इस ब्रांड से जुड़े नहीं हैं और उन्हें इस मामले की कार्रवाई से राहत मिलनी चाहिए।
आखिर क्या है विमल इलायची और पान मसाला का विवाद?
इस पूरे विवाद की जड़ विमल इलायची के विज्ञापन हैं। महाराष्ट्र FDA का आरोप है कि विमल इलायची के नाम पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन वास्तव में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार करते हैं।
इसी तरह के प्रचार को सरोगेट एडवरटाइजिंग कहा जाता है। इसमें किसी ऐसे उत्पाद का सीधे विज्ञापन करने के बजाय उसी ब्रांड के किसी दूसरे उत्पाद को सामने रखा जाता है, ताकि दर्शकों तक ब्रांड की पहचान और संदेश पहुंचता रहे।
FDA का कहना है कि विमल इलायची के विज्ञापनों के जरिए प्रतिबंधित पान मसाला का प्रचार किया जा रहा है। इसी आधार पर विभाग ने अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि FDA के आरोप अभी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं हैं। मामले में आगे की कार्रवाई और निर्णय संबंधित प्राधिकारी को लेना है।
शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ का क्या हुआ?
इस मामले में सिर्फ अजय देवगन ही नहीं, बल्कि शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी FDA की ओर से नोटिस जारी किए गए थे। तीनों कलाकार विमल ब्रांड के विज्ञापनों में नजर आए हैं।
तुकाराम मुंढे के मुताबिक, तीनों ने नोटिस का जवाब दिया और सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। विभाग ने उन्हें यह समय दिया। इसके बाद सहायक आयुक्त के स्तर पर सुनवाई पूरी कर दी गई है।
अब इन मामलों को आगे के न्यायनिर्णयन के लिए संयुक्त आयुक्त के पास भेजा गया है। यानी विभाग की कार्रवाई अब अगले चरण में पहुंच चुकी है।
तुकाराम मुंढे ने क्या कहा?
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीनों कलाकारों को नोटिस जारी करने के बाद उनकी बात सुनी गई। सहायक आयुक्त ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब मामले संयुक्त आयुक्त के सामने जाएंगे।
अजय देवगन के हाईकोर्ट जाने के बारे में पूछे जाने पर मुंढे ने पुष्टि की कि नामजद लोगों में से एक अजय देवगन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत में याचिका दाखिल होने के बावजूद विभाग अपनी कार्रवाई जारी रखेगा, जब तक अदालत की ओर से कोई अलग निर्देश नहीं आता।
पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था मामला
इस विवाद में इससे पहले विमल ब्रांड से जुड़ी कंपनी PB Agro LLP ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। कंपनी ने महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई को चुनौती दी थी। हालांकि, 14 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
अदालत का कहना था कि इस मामले में महाराष्ट्र की अदालतें ज्यादा उपयुक्त मंच हैं। इसके बाद अजय देवगन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।
4 नवंबर को होगी अगली बड़ी सुनवाई
अब इस मामले में सबकी नजर बॉम्बे हाईकोर्ट पर है। अजय देवगन की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ 4 नवंबर 2026 को सुनवाई कर सकती है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत FDA की कार्रवाई पर कोई रोक लगाएगी या नहीं। दूसरी तरफ, महाराष्ट्र FDA ने संकेत दिया है कि वह अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
अब देखना दिलचस्प होगा कि अदालत में अजय देवगन की दलीलों पर क्या रुख अपनाया जाता है और क्या इस मामले में शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी आगे कानूनी राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
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Rajni
Official editorial writer covering cinema box office, OTT streaming releases, Bollywood & Hollywood news, and pop culture for OnscreenBuzz.com.
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