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Amitabh Bachchan को कोर्ट में खुद होना होगा पेश! 4 साल पुराने केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

Amitabh Bachchan Personality Rights Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने बिग बी को 16 नवंबर 2026 तक समझौते की औपचारिकताएं पूरी करने का समय दिया है। समझौता अधूरा रहने पर केस आगे बढ़ाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।

✍️ By Rajni
• 📅 Oct 10, 2026 • ⏱️ 1 min read
Amitabh Bachchan को कोर्ट में खुद होना होगा पेश! 4 साल पुराने केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला
Media Desk / OnscreenBuzz.com


Amitabh Bachchan Personality Rights Case: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके चार साल पुराने पर्सनैलिटी राइट्स केस में निर्देश दिया है कि अगर समझौता पूरा नहीं होता और वह मुकदमा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगली सुनवाई पर उन्हें खुद अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने इसके लिए 16 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।

अमिताभ बच्चन लंबे समय से अपने नाम, आवाज और तस्वीर के कथित अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें तुरंत पेश होने के लिए नहीं कहा है। अदालत ने पहले कुछ प्रतिवादियों के साथ हुए समझौते की औपचारिकताएं पूरी करने का समय दिया है।

समझौते पर नहीं हुए हस्ताक्षर, कोर्ट ने दिया समय

9 अक्टूबर 2026 को जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि अमिताभ बच्चन और कुछ प्रतिवादियों के बीच मध्यस्थता के जरिए समझौता हो गया है। हालांकि, कुछ प्रक्रियागत और लॉजिस्टिक दिक्कतों के चलते समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हो सके थे।

अमिताभ बच्चन की ओर से पेश वकील ने समझौते की प्रक्रिया पूरी करने और दस्तावेज अदालत में जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को तय की।

अदालत ने साफ किया कि यदि समझौता नहीं होता या अधूरा रहता है और अमिताभ बच्चन मुकदमे को आगे जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

आखिर क्या है अमिताभ बच्चन का पर्सनैलिटी राइट्स केस?

यह मामला साल 2022 का है। अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई लोग और संस्थाएं उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे।

मामले में कथित तौर पर ऐसे इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें उनके नाम और पहचान को अलग-अलग उत्पादों, सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा था। इसमें मोबाइल ऐप, लॉटरी से जुड़ी गतिविधियों, किताबों और टी-शर्ट जैसे उत्पादों पर उनकी पहचान के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे थे।

अमिताभ बच्चन ने अदालत से मांग की थी कि उनकी अनुमति के बिना उनके व्यक्तित्व और पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगाई जाए।

2022 में ही मिली थी अंतरिम राहत

25 नवंबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था। इस आदेश के जरिए उनके व्यक्तित्व और प्रचार संबंधी अधिकारों की सुरक्षा के लिए राहत प्रदान की गई थी।

पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब किसी व्यक्ति को अपनी पहचान, नाम, तस्वीर, आवाज और उससे जुड़ी विशिष्ट विशेषताओं के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नियंत्रण का अधिकार मिलना है। खास तौर पर मशहूर हस्तियों के मामले में इन अधिकारों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी पहचान का इस्तेमाल विज्ञापन, उत्पादों और ऑनलाइन कंटेंट के जरिए व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए किया जा सकता है।

अमिताभ बच्चन का मामला इसी कानूनी लड़ाई का हिस्सा है। अब अदालत के सामने अगला सवाल यह है कि कुछ प्रतिवादियों के साथ समझौते की प्रक्रिया पूरी होती है या नहीं और बाकी दावों पर मुकदमा आगे बढ़ता है या नहीं।

16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में समझौते की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 16 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। यदि तब तक समझौता अधूरा रहता है और अमिताभ बच्चन शेष दावों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।

फिलहाल, कोर्ट के आदेश का मतलब यह नहीं है कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोई फैसला सुनाया गया है या उन्हें किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है। यह निर्देश उनके पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े लंबित मुकदमे की सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है।

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Rajni

Official editorial writer covering cinema box office, OTT streaming releases, Bollywood & Hollywood news, and pop culture for OnscreenBuzz.com.

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